GST की पहली बैठक में निर्धारित हुई टैक्स दर

GST की पहली बैठक में निर्धारित हुई टैक्स दर
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नई दिल्ली : GST की 4 टैक्स दरों पर शुक्रवार को हुई काउंसिल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. सोने पर किस दर से टैक्स लिया जायेगा इसका फैसला होना अभी बाकी है. जो 4 टैक्स दर निश्चित की गयी हैं वो 5, 12, 18 और 28 फीसदी रखी गयी है. जानकारी के अनुसार हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर को GST से बाहर रखा गया है. इसके अलावा और भी बहुत सी सेवाओं को पहले की ही भाँती छूट मिलेगी. अब GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होना है.

टैक्स दर इस तरह होगी-

सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट टैक्स को सर्विस टैक्स में शामिल कर लिया गया है.

5 प्रतिशत टैक्स के अंतर्गत छोटे रेस्टोरेंट आएंगे. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा.

1 हज़ार से 2500 रूपए तक चार्ज करने वाले होटलों पर 12 फीसदी टैक्स लिया जायेगा.

ब्रांडेड गारमेंटस 18 प्रतिशत, और शराब की सुविधायुक्त रेस्टोरेंट्स पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लागू होगा.

28 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में लग्जरी होटल या 5000 रूपये से ज्यादा किराये वाले होटल होंगे. इसके अलावा लग्जरी प्रोडक्ट्स और सट्टेबाजी भी इसी के दायरे में आएंगे.

अरुण जेटली ने क्या कहा -

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी देते हुए बताया कि GST कंज्यूमर फ्रेंडली होगा। उन्होंने आगे कहा कि रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। एजुकेशन और हेल्थकेयर इस दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही लिकर लाइसेंस के साथ एसी रेस्टोरेंट में 18 फीसद की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक

गरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि शुक्रवार को यदि सारी सुविधाओं और सेवाओं पर दर का निर्धारण नहीं हो पता है तो एक और बैठक की जाएगी.

किन वस्तुओं पर कितना टैक्स

बैठक में हुए फैसले के मुताबिक 18 फ़ीसदी के दायरे में कुल 81 फीसदी चीज़ें होगी. जबकि 7 फीसदी चीज़े GST के दायरे से बाहर रहेगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के दायरे में, 17 फीसद वस्तुओं पर 12 फीसद के दायरे में आएगी. अनाज और दूध को भी टैक्स फ्री रखा गया है जबकि खाद्य तेल, चीनी और चाय पर 5 प्रतिशत का टैक्स लिया जायेगा.

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