मध्यप्रदेश के सीहोर में शादीका झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 10 साल के कारावास और 32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. युवती ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी.
कबीटपुरा निवासी नसीम अंसारी पुत्र मोहम्मद सलीम ने अपनी दुकान के पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ दोस्ती कर ली. फरवरी 2016 में जब युवती घर में अकेली थी तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे दुष्कृत्य किया. इसके बाद युवती को बहला फुसलाकर कोनाझिर ले जाकर फिर एक बार दुराचार किया. जब युवती ने नसीम से शादी के लिए कहा तो वह साफ़ मुकर गया. इसी बात से दुखी होकर युवती ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 7 मई 2016 को ज़्यादती सहित अन्य धाराओं और पास्को एक्ट में नसीम के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनीता वाजपेयी ने आरोपी नसीम अंसारी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा अन्य धाराओं में 3 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, सहित सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
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