नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड लिंक कराने के लिए समय सीमा और बढ़ाने से इंकार कर दिया है. ऐसे में जो लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक अपना आधार लिंक नहीं कराया है, तो अब करवा लें , क्योंकि अब केवल तीन दिन ही शेष बचे हैं . 31 मार्च के बाद इन योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे.
उल्लेखनीय है कि कन्या विद्याधन, मनरेगा, दलित छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए हितग्राहियों को अपना आधार कार्ड लिंक कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को अपने एक निर्णय में बैंक खातों और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक आधार से लिंक करने से छूट दी थी,लेकिन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड से लिंक कराने के मामले में छूट को 31 मार्च से आगे बढ़ाने की एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई .
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मेंअन्य न्यायाधीशों में एके सीकरी, एएम खानविल्कर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल थे. अपीलकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथ ने पैरवी की.उन्होंने यूआईडीएआई के सीईओ के आधार सत्यापन की सफलता दर 88 प्रतिशत को लेकर दलील देते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ाने की मांग की. जिसका सरकार की ओर से अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल ने विरोध किया. सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए संविधान पीठ ने अंतरिम निर्णय देने से इंकार कर दिया.लेकिन अपीलकर्ता को आधार कार्ड की वैधता को लेकर चल रही बहस में अपना पक्ष रखने की छूट दे दी. इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
यह भी देखें
आधार से जुड़ा नया फीचर, जानकारियां रहेंगी अधिक सुरक्षित
UIDAI ने कहा आधार पूरी तरह सुरक्षित