काले हिरण मामले में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम के खिलाफ सरकार ने दायर की याचिका

काले हिरण मामले में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम के खिलाफ सरकार ने दायर की याचिका
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जयपुर: देश में बीते सालों से चर्चाओं में रहे काला हिरण शिकार मामले में अब तक फैसला नहीं आ पाया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में बीस साल बाद निचली अदालत से राहत मिलने के बाद भी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम व तब्बू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। यहां बता दें कि सरकार ने निचली अदालत के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

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यहां बता दें कि इस याचिका पर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच में सुनवाई हुई है। लेकिन कोर्ट ने यह अपील 55 दिन देरी से पेश किए जाने के डिफेक्ट को दुरुस्त करने के लिए पांच सप्ताह की सरकार को मोहलत दी है। वहीं बता दें कि बीस साल पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने गत 5 अप्रैल को सैफ अली, सोनाली, नीलम व तब्बू को बरी कर दिया था, जबकि सिने अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा से दंडित किया था।

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गौरतलब है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की अनुशंसा करते हुए सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद आरोपियों को बरी करने को उचित नहीं बताते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। बता दें कि इन सभी पर 1 व 2 अक्टूबर, 1998 की मध्यरात्रि को सलमान को हिरणों को गोली मारने और सैफ अली समेत तीनों अभिनेत्रियों पर उन्हें उकसाने का आरोप था।


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