नई दिल्ली: ट्रेन अचानक रदद् होने या मार्ग बदलने पर अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है. आपके समय और परेशानियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब यात्रियों को दस हजार तक दिए जाएंगे. लेकिन इसके लिए यात्रियों को चार माह में दावा करना जरुरी होगा. दावा करने के 15 दिन के अंदर दावे का भुगतान कर दिया जाएगा|
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की 1 सितंबर से प्रस्तावित इस बीमा पॉलिसी में यह सुविधा मात्र एक रुपए में सभी श्रेणियों में दी जाएगी. नई नीति के अनुसार ट्रेन में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर मुआवजा दिया जाएगा|
मिली जानकारी के अनुसार हर श्रेणी का बीमा कवर एक समान होगा. जिसमें मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 10 लाख रुपए, स्थाई आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपए तथा अस्पताल में इलाज खर्च के लिए 2 लाख रुपए निर्धारित किये गए हैं. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कवरेज के लिए टिकट बुकिंग के समय बच्चे का ब्योरा देना होगा. तब राशि जोड़ी जाएगी. बीमा पॉलिसी की ई-प्रति की रसीद प्राप्त करने के लिए यात्रियों की ईमेल आईडी अनिवार्य है|