सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसिड हमले की शिकार हुई महिला की सुरक्षा का आदेश

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नई दिल्ली: निकाह हलाला मामले में तेज़ाब हमले की शिकार हुई युवती को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग पर गौर करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, जिसके साथ ही मुआवज़े की भी बात पर गौर करने के लिए जिला जज को तलब किया है. हलाला मामले की याचिकाकर्ता शबनम उर्फ़ रानी पर हाल ही में तेज़ाब से हमला किया गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायधीश सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है कि, पीड़ित की सुरक्षा का प्रबंध किया जाय.
 

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि अगर शबनम दिल्ली में ही रहती है तो दिल्ली पुलिस ही उनका ख्याल रखेगी. कोर्ट ने उसके इलाज़ की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की मुआवज़े की मांग वाली याचिका पर भी गौर करने का फरमान दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई में केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जवाब माँगा गया था. ज्ञात हो कि यह घटना बुलंद शहर की है. उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में सरे बाज़ार दो बाइक सवार युवको ने रानी उर्फ़ शबनम पर तेज़ाब फेंका था, जिसके बाद वह गंभीर हालत में थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके देवर ने ही दोस्तों के साथ मिलकर उस पर यह हमला करवाया था.



पुलिस ने मामंले की जांच लगभग पूरी कर ली है. बताया जा रहा है कि पीड़िता को कट्टरपंथियों द्वारा भी धमकाया गया था. शबनम ने ट्रिपल तला- हलाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दे दिया है, इसी साल शबनम ने पति पर जान से मारने का आरोप भी लगाया था. पीड़िता दिल्ली के ओखला की रहने रहने वाली है जिसका विवाह जौलीगढ़ के मुज़म्मिल से हुआ था. शबनम के तीन बच्चे भी हैं, मुज़म्मिल ने कुछ समय पहले शबनम को तलाक़ दे दिया था. जिस दौरान शबनम ने आरोप लगाया था कि उसका पति देवर के साथ हलाला कराने को दवाब दवाब बना रहा है. शबनम ने हलाला माज़ूर नहीं किये जाने से उस पर अत्याचार किये लाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.

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