त्रिपुरा - सूप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस हज़ार शिक्षकों की बर्खास्तगी

त्रिपुरा - सूप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस हज़ार शिक्षकों की बर्खास्तगी
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अगरतला. त्रिपुरा में दस हज़ार सरकारी शिक्षकों पर गाज गिरी है. त्रिपुरा के स्कूल शिक्षा विभाग ने दस हजार सरकारी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने करीब 10 हजार शिक्षकों को बर्खास्तगी पत्र सौंपे हैं.

बताया जा रहा है कि भर्ती प्रकिया में अनियमितताएं पाए जाने और जरूरी योग्यता ना होने के कारण यह कार्रवाई की गई. शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त किए गए सभी 10 हजार शिक्षकों कों तदर्भ शिक्षक के तौर पर नए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए हैं. तदर्भ शिक्षक के तौर पर सौंपे गए अपॉइंटमेंट लैटर की मान्यता एक जनवरी 2018 से 30 जून 2018 तक रहेगी.

स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर यूके चकमा ने इस संदर्भ में बताया कि “9400 शिक्षकों को मंगलवार को बर्खास्तगी के पत्र सौंपे गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर तक 10,323 शिक्षकों की नौकरी खत्म की जाए, जो 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जरूरी योग्यताएं नहीं रखते हैं. 2014 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इन शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द की थी.”

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