भारत में लम्बे समय से तिब्बती शरणार्थी रह रहे है, चीन में मुश्किल झेल रहे तिब्बतियों ने भारत में शरण ली थी. भारत में इन्हे आवश्यक मुलभुत सभी सुविधाए दी गयी है. पिछले दिनों गुवाहाटी में दो तिब्बती शरणार्थियो को नियम विरुद्ध पासपोर्ट बनवाने के मामले में पकड़ा गया है. इस मामले के बाद सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड में रह रहे शरणार्थियों को आगाह किया है की वह नियम विरुद्ध बनाये गए पासपोर्ट को सरेंडर कर दे. ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी में पासपोर्ट रि-इश्यू करवाने के दौरान अधिकारियो ने दो तिब्बती शरणार्थी को दस्तावेज गलत पाए जाने पर पकड़ा है. इन लोगों ने गुवाहाटी से पासपोर्ट बनवाये थे और फिर देहरादून में जाकर बस गए थे. इस घटना के बाद हिमाचल और उत्तराखंड में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों को नियम विरुद्ध ऐसे पासपोर्ट सरेंडर करने के निदेश दिए गए है. गैरकानूनी पासपोर्ट बनाने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
बता दे कि भारत सरकार के नियमानुसार किसी भी शरणार्थी को पासपोर्ट जारी नहीं होता है, इन्हे विदेश मंत्रालय से आइडेंटिटी सर्टीफिकेट (आईसी) पहचान पत्र जारी किया जाता है.
बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थीयो की संख्या बढ़ी