UAE ने भारतीयों के लिए वर्क वीजा नियम में दी रियायत

UAE ने भारतीयों के लिए वर्क वीजा नियम में दी रियायत
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दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात ने कामकाजी वीजा के लिए अच्छे आचरण के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है. इससे उन हजारों भारतीय कामगारों को लाभ हो सकता है, जो हर साल वहां जाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मानव संसाधन मंत्रालय ने रविवार को एलान किया कि कार्य वीजा के लिए अच्छे आचरण के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगा. इस प्रमाणपत्र को ‘पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र’ भी कहा जाता है. इसे 4 फरवरी से अनिवार्य बनाया गया था.

यूएई के भारत में दिल्ली, मुंबई और तिरुवनंतपुरम कुल तीन वीजा केंद्र हैं. केवल दिल्ली स्थित केंद्र ने पिछले साल करीब 50 हजार वीजा जारी किए थे. जबकि पिछले साल कुल 16 लाख भारतीय यूएई गए थे. जानकारी के मुताबिक, कार्य वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को यह अस्थायी राहत देने का फैसला यूएई कैबिनेट का है. हालांकि कैबिनेट ने इस छूट को खत्म करने की कोई समयसीमा तय नहीं की है. यूएई के अधिकारियों ने कहा, अतीत में, कार्य वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों की यूएई में जांच की जाती थी. आवेदकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए फरवरी में एक बदलाव किया गया था, ताकि वे जल्द से जल्द यूएई पहुंचकर काम शुरू कर सकें. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र ने कई देशों में काफी भ्रम पैदा किया.

काम करने के लिए यूएई जाने वाले किसी भारतीय को नजदीकी पुलिस थाने से लिया गया यह प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी था. इसमें यह दिखलाया जाता था कि प्रमाणपत्र धारक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह ऐसे किसी मामले में दोषी नहीं रहा है. नई दिल्ली स्थित यूएई वीजा केंद्र के निदेशक रेहाब अली अल-मंसूरी ने एक बयान जारी कर यूएई कौंसुलर सेक्शन के तमाम अधिकृत एजेंटों को बताया कि 2 अप्रैल से कार्य वीजा के लिए अस्थायी रूप से पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र की जरूरत खत्म कर दी गई है. यूएई दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि नए नियम भारत और पाकिस्तान समेत कुछ सार्क देशों के नागरिकों के लिए लागू होंगे.

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