GFI को क्यों पड़ी दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार

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नई दिल्ली : अच्छी रैंकिंग हासिल करने के बावजूद जिम्नास्टों का चयन नहीं होने पर जिम्नास्ट मोहम्मद बॉबी और गौरव कुमार की याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ (जीएफआई) को दो जिम्नास्टों के लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले सके.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में जिम्नास्ट मोहम्मद बॉबी और गौरव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंसाफ की गुहार लगाते हुए दावा किया कि चयन ट्रायल में उन्होंने बेहतर रैंकिंग और अंक प्राप्त किए लेकिन इसके बावजूद 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उन्हें नहीं चुना गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शंकधर ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ (जीएफआई )को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर क्यों और कैसे अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने वाले जिम्नास्ट को नहीं चुना और जिनकी रैंकिंग कम थी उन्हें प्रतियोगिता के लिए भेज दिया गया.

आपको बता दें कि कोर्ट ने जीएफआई से ऐसा करने का कोई ठोस कारण बताने को कहा साथ ही कोर्ट ने जीएफआई से दोनों जिम्नास्टों के लिए एफआईजी लाइसेंस की प्रकिया शुरू करने को कहा, ताकि वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हो सके. कोर्ट के आदेश के बाद सम्भवतः ये दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले सकेंगे.

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