लखनऊ: योगी आदित्यनाथ ने संगठित अपराधियों से निपटने के लिए कड़ा कानून बनाने की बात पहले ही कही थी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार यूपीकोका (UPCOCA) कानून लाने जा रही है. बता दे कि प्रस्तावित बिल के मसौदे के आधार पर अलग-अलग तरह के अपराधों पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है. यह बिल आज विधानसभा में पेश किया जाएगा.
बता दे कि यूपीकोका कानून के तहत अपराधियों को न्यूनतम तिन साल और अधिकतम उम्र कद कि सजा मिलेगी इस कानून के तहत अपराधियों को 5 लाख से 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है उप लागु होने से पुलिस और स्पेसल फ़ोर्स को अतिरिक्त पावर दी जाएगी बता दे कि उत्तर प्रदेश में अभी तक संगठित अपराधो से निपटने के लिए स्पेसल टास्क फ़ोर्स का गठन हुआ था
प्रस्तावित मसौदे में गुंडागर्दी और संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है. संगठित अपराध की श्रेणी में रंगदारी और ठेकेदारी में गुंडागर्दी को भी शामिल किया गया है. साथ ही गैरकानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति भी इस कानून के दायरे में शामिल होगी. ऐसी संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है.
इसके अलावा यूपीकोका से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी. जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके. इस कानून के तहत आने आपराधिक मामलों की निगरानी खुद राज्य के गृह सचिव करेंगे.
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