जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार की लिंकिंग किन्हीं कारणों से नहीं कर सके हैं उनके लिए राहत की खबरली गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश जारी कर पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किए जाने का आदेश दिया गया है। CBDT ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 193एए के सब-सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित पैन और आधार के लिंकिंग की तय तारीख को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया जा रहा है।
The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2019
Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाले सीबीडीटी ने कहा कि इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा इससे पहले 31 दिसंबर 2019 थी। यह आठवीं बार है जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने किसी व्यक्ति के पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाई है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 193एए (2) के अनुसार, जिस किसी व्यक्ति के पास 1 जुलाई 2017 से पैन कार्ड है और वह आधार लेने का पात्र है तो उसे कर प्राधिकरण को अपने आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है।
भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों को आधार जारी करती है। इसके अलावा , पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या इकाई को जारी किया जाता है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक तौर पर मान्य घोषित किया था और कहा था कि यह इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए अनिवार्य रह सकता है।
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