नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने 'आपकी अपनी पार्टी' सम्बन्धी मामले में चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट में 'आप' द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नवगठित पार्टी 'आपकी अपनी पार्टी' का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 'आम आदमी पार्टी' और 'आपकी अपनी पार्टी' का संक्षेप नाम 'आप' ही है, जिससे मतदाताओं को भ्रम उत्पन्न हो सकता है.
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आम आदमी पार्टी की तरफ से ये याचिका वकील अनुपम श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई है.श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि इससे पहले उन्होंने पार्टी के पंजीकरण के पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष भी ये आग्रह रखा था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसे नकार दिया गया था. बताया जा रहा है कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं.
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गौरतलब है कि, आप ने चुनाव आयोग के 16 जुलाई को दिये उस आदेश को खारिज करने का आग्रह किया है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 'आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)' के पंजीकरण के खिलाफ आपत्ति को खारिज किया गया था. आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी दिल्ली सरकार की जमकर खिलाफत करती आई है, इसके लिए पार्टी ने दिल्ली में कई बार सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी किया है.
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