जेल में ड्राईफ्रूट्स मांग रहे थे AAP नेता सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार

जेल में ड्राईफ्रूट्स मांग रहे थे AAP नेता सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने जेल में फल और सूखे मेवे दिए जाने की माँग की थी। इस याचिका को ख़ारिज करने साथ ही अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन को फल और सब्जियाँ देकर ‘विशेष व्यवहार’ किया है, जो कि दिल्ली जेल नियमों का उल्लंघन है। बता दें कि, सत्येंद्र जैन बीते 6 महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सवालों पर जैन यह भी कह चुके हैं कि, मेरी याददाश्त जा चुकी है और मुझे कुछ याद नहीं। इससे जैन को जमानत मिलने में तो दिक्कतें आ ही रहीं हैं, साथ ही उनपर शक भी बढ़ता जा रहा है।    

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (26 नवंबर, 2022) को दिल्ली उच्च न्यायालय के विशेष न्यायमूर्ति विकास ढुल ने कहा है कि जेल में किसी भी कैदी को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस ने कहा है कि तिहाड़ जेल के कर्मचारियों द्वारा DGP जेल या किसी अथॉरिटी के आदेश के बगैर सत्येंद्र जैन को फल या सब्जियाँ देना DPR 2018 का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन को ‘स्पेशल’ फल और सब्जियाँ मुहैया कराना भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सरकार, सभी कैदियों के साथ समान बर्ताव करने के लिए बाध्य है और जाति, पंथ, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। भारतीय कानून अमीर-गरीब, पुरुष, महिला या अन्य किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करने की इजाजत नहीं देता है।

न्यायमूर्ति विकास ढुल ने अपनी टिप्पणी को कोट करते हुए कहा है कि ‘विशेष व्यवहार’ को लेकर की गई उनकी टिप्पणी की पुष्टि इस बात से होती है कि तिहाड़ जेल नंबर 7 के (जहाँ सत्येंद्र जैन कैद हैं) DGP (जेल) और करीब 26 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूखे मेवे न मिल पाने की वजह से जैन का वजन 28 किलो कम हो गया है। हालाँकि, तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि, जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में धार्मिक उपवास के मुताबिक, जेल में खाना मुहैया कराने की माँग की थी। हालाँकि, अदालत ने सत्येंद्र जैन की यह याचिका ठुकरा दी। कुल मिलाकर अब जेल में सत्येंद्र जैन को मिलने वाले भोजन में सूखे मेवे और फल शामिल नहीं होंगे।

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