CM केजरीवाल के एक और विधायक को कोर्ट ने माना दोषी, अब्दुल रहमान और उनकी बीवी पर आरोप सिद्ध

CM केजरीवाल के एक और विधायक को कोर्ट ने माना दोषी, अब्दुल रहमान और उनकी बीवी पर आरोप सिद्ध
Share:

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी (AAP) इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद हैं। 'राजनीति बदलने आए हैं' कहकर सत्ता में आए अरविन्द केजरीवाल की पार्टी के नेता ऐसे-ऐसे मामलों में जेल जा रहे हैं जिससे, AAP अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। अब दिल्ली के AAP विधायक अब्दुल रहमान एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए हैं। 

दरअसल, दिल्ली के सीलमपुर से AAP विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2009 के इस मामले सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल से मारपीट करने और डराने-धमकाने का दोषी पाया है। अब्दुल रहमान और उनकी बीवी आसमा ने सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम को पीटा था और उनके साथ गाली-गलौज की थी, साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए ड्यूटी करने से रोका था। अदालत ने पति-पत्नी को IPC की धारा 353/506 और 34 के तहत दोषी करार दिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब्दुल रहमान और आसमा, दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ मारपीट की और उसे चोट पहुँचाई। सरकारी अधिकारी के कामकाज में व्यवधान डाला। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों पर लगे इल्जाम को साबित करने में सफल रहा। AAP विधायक अब्दुल रहमान की बीवी असमा पर IPC की धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। हालाँकि, FIR में दर्ज प्रत्यक्षदर्शियों गवाहों ने से एक ने भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराया था। कोई मेडिको लीगल केस (MLC) भी नहीं थी। इस मामले में FIR भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई थी।

बता दें कि, यह घटना करीब 14 वर्ष पूर्व 2009 में जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय की है। 4 फरवरी 2009 को यहाँ प्रिंसिपल जीनत महल अपनी ड्यूटी कर रहीं थीं। उसी समय आसमा स्कूल में आई और सरेआम जीनत महल को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान अपने साथियों के साथ स्कूल में पहुँच गया और प्रिंसिपल के साथ अभद्रता की और धमकाया।

बता दें कि, इस मामले में AAP विधायक और उनकी पत्नी आसमा को अधिकतम सात वर्ष जेल की सजा हो सकती है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाता है। हालाँकि, रहमान ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। 

अब्दुल रहमान पर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप:-

उल्लेखनीय है कि, अब्दुल रहमान सीलमपुर से AAP के MLA है। उन पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का भी आरोप है। महिला ने मार्च 2021 में जाफराबाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जाँच जारी है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया  था कि अब्दुल रहमान ने उसके साथ छेड़खानी की थी और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना जाफराबाद नगर निगम के उपचुनाव के दौरान का है।

CAA-विरोधी हिंसा में भी आया था अब्दुल रहमान का नाम:- 

अब्दुल रहमान मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर से विधायक हैं, जहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में मुस्लिम भीड़ के नेतृत्व में अभूतपूर्व हिंसा देखी गई थी।  दिल्ली पुलिस ने CAA विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 'भीड़ को उकसाने' के लिए एक FIR में पूर्व कांग्रेस MLA मतीन अहमद के साथ रहमान को नामजद किया था। रहमान पर 17 दिसंबर, 2019 को एक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण अंततः हिंसा और आगजनी हुई। ये वही इलाके थे जहां CAA के विरोध के परिणामस्वरूप मुस्लिम भीड़ ने उत्पात मचाया था और दंगे किए थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुस्लिम भीड़ द्वारा इन क्षेत्रों में CAA विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस और AAP नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था।

लुधियाना: ग्यासपुरा इलाके में गैस लीक होने से 6 की मौत, 10 घायल

हिंदुस्तान की पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहेब फाल्के के बारे में कितना जानते हैं आप

अब बिहार-झारखंड को मिलेगी वंदे भारत की सौगात, शुरू हुई तैयारियां

 

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -