अमृतसर: पंजाब के मालेरकोटला जिले की अदालत ने 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश यादव को दो साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल ने यादव को दोषी ठहराया और बाद में सजा का ऐलान किया। इसके अलावा, यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल, 2016 में मलेरकोटला में कुरान के कुछ फ़टे हुए पन्ने मिले थे, जिसमे AAP विधायक को दोषी करार दिया गया है। हलांकि, मजे की बात ये है कि, रामचरितमानस जलाने, उसे फाड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उसमे कुछ विपक्षी नेताओं के चेहरे भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई सजा नहीं हुई है।
इस मामले में दो अन्य आरोपियों, विजय कुमार और गौरव कुमार की दो साल की सजा को भी अदालत ने बरकरार रखा, जबकि एक और आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ अदालत ने बरी कर दिया। यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से अपमानित करना), 153ए (धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने का काम करना), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।
पहले, मार्च 2021 में यादव को अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था, लेकिन इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उन्हें बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी। इस मामले की शुरुआत में विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में आप विधायक नरेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है।
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