नई दिल्ली : केंद्र शासित दिल्ली में राज करने आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई है. अब दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ही पार्टी का दफ्तर खाली नहीं करने पर पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए का नोटिस भेज दिया है.
बता दें कि गत अप्रैल में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन बतौर पार्टी कार्यालय इस दलील के साथ रद्द कर दिया था, कि जो बंगला मंत्रियों को दिया गया है, उसे सरकार खुद अपना पार्टी दफ्तर बनाने के लिए नहीं दे सकती है.
उल्लेखनीय है कि पार्टी का उक्त कार्यालय खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने गुहार लगाई थी कि उन्हें बंगला नंबर 206, राउस एवेन्यू से ही कार्यालय चलाने की अनुमति दे दी जाए. लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से भेजे जवाब में आप की दलील को खारिज कर उसपर जुर्माना लगाकर विभाग ने नोटिस जारी किया है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को लिखी इस चिट्ठी में सरकार के लोक निर्माण विभाग ने कहा कि अगर आज भी दफ्तर खाली करें, तब भी उन्हें 27 लाख 73 हज़ार 802 रुपए देने होंगे. अगर कार्यालय तत्काल खाली नहीं किया जाता है तो यह राशि भी बढ़ती चली जाएगी. हालाँकि आम आदमी पार्टी ने इस दफ्तर की जगह कहीं और जगह देने का भी प्रस्ताव लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है.अब आप को जुर्माना अदायगी के साथ दफ्तर खाली करना ही पड़ेगा.
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