नईदिल्ली। आरूषि हत्याकांड के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जिसमें न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाते हुए राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी कर दिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के आने के बाद देशभर में हलचल मच गई। गौरतलब है कि सीबीआई न्यायालय ने तलवार दंपति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
हालांकि इस मामले में नोएडा पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे। वर्ष 2008 के इस मामले में 9 साल बाद न्यायालय द्वारा तलवार दंपति को रिहा करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। न्यायालय का निर्णय आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रकरण को लेकर जानकारी चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाईकोर्ट का कहना था कि, माता और पिता ने आरूषि को नहीं मारा था।
न्यायालय ने दोनों की उम्रकैद की सजा को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दोनों को शक के बिना पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्हें इसका लाभ मिलेगा। न्यायालय ने बेनिफिट आफ डाउट शब्द का उपयोग करते हुए तलवार दंपति की याचिका को स्वीकार कर लिया।
इस मामले में वकील संजय सिंह ने कहा कि पूरा फैसला आने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। फैसले को समझने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है। न्यायालय द्वारा तलवार दंपति को जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद तलवार दंपति डासना जेल से छूट सकते हैं।
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