कोटा: राजस्थान के बूंदी जिले में एक पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को 20 साल कैद और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने गुरुवार दोपहर को चोथामल भील (25) को सजा सुनाई जिस पर आरोप था कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची का नवंबर 2019 में रेप किया। दोषी बूंदी जिले के इंदरगढ़ पुलिस थानांतर्गत सुमेरगंजमंडी का निवासी है।
मेघवाल ने आगे कहा कि पीड़िता ने भील के खिलाफ सात नवंबर 2019 को केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक, भील ने रात में उसे अकेला पाकर बलात्कार किया जब बच्ची के माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। मेघवाल ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि भील छत के रास्ते उसके कमरे में घुस आया और उसने कपड़े से उसका मुंह बांध दिया और अलग कमरे में ले जाकर रेप किया।
पीड़िता ने बताया कि किसी प्रकार उसने मुंह पर बंधे कपड़े को हटाया और चिल्लाई जिससे उसके माता पिता कमरे में आए, मगर तब तक भील फरार हो चुका था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दुष्कर्म का केस दर्ज किया।
अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी, 3 एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार
तडेपल्ली में एक ही घर से मिले दो शव, केस सुलझाने में उलझी पुलिस
इंस्टाग्राम प्रभावित करने वाला 'हशपुप्पी' अमेरिका में कर रहा था ये काम