गाय के साथ अप्रकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को मिला आजीवन कारावास

गाय के साथ अप्रकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को मिला आजीवन कारावास
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नीमच से राजेन्द्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट 

नीमच। सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा गाय के बछड़े के साथ अप्रकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी नंदलाल पिता शंभूलाल भील, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेरियाकंला, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 11,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 22.09.2021 की रात्री के लगभग 10ः30 बजे फरियादी हरीश अहीर के ग्राम दारू रोड़ धनेरियांकला स्थित मकान के बाड़े की हैं। फरियादी के बाड़े में लगे सीसीटीवी कैमरे में हलचल होने पर उसने आड़ से जाकर देखा कि आरोपी गाय की बछड़ी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इन्द्रीयभोग कर रहा था, जो फरियादी को देखकर भाग गया। फरियादी ने जाकर देखा तो बछड़ी के गुप्तांग से खून निकल रहा था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 295/2021, धारा 377, 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बछड़ी का मेडिकल कराया गया व सीसीटीवी की फुटेज को फरियादी से प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी हरीश अहीर, साक्षी प्रकाश तथा  विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा बछड़ी के अप्रकृतिक मैथुन किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य समाज विरोधी मानते हुवे उसे दया का पात्र नहीं माना और उसको उपरोक्त दण्ड से दण्डित करते हुवे अर्थदण्ड की राशि को फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया।

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