पुणे: पुणे पोर्श कांड में अपराधी नाबालिग के पिता एवं दादा की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक कारोबारी के बेटे को खुदखुशी के लिए उकसाने के मामले में उनकी भूमिका सामने आने के पश्चात् पुलिस ने किशोर के दादा-पिता और अन्य तीन अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले में IPC की धारा 420 और 34 जोड़ दी है।
गुरुवार को पुलिस अफसर ने कहा कि पुलिस ने 19 मई को पोर्श कार हादसे में सम्मिलित किशोर के पिता-दादा और अन्य तीन के खिलाफ पुणे के वडगांव शेरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय चलाने वाले एक व्यक्ति डीएस कतुरे ने चंदननगर थाने में विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, डीएस कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने विनय काले से निर्माण काम के लिए 5 प्रतिशत की दर पर लोन लिया था। समय पर लोन न चुका पाने के पश्चात् काले ने कथित तौर पर मूल राशि में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना आरम्भ कर दिया तथा शशिकांत कतुरे को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि निरंतर उत्पीड़न से परेशान होकर शशिकांत ने 9 जनवरी, 2024 में खुदखुशी कर ली।
शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् आरोपी विनय काले के खिलाफ चंदननगर थाना पुलिस ने IPC की धारा 306 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में तहकीकात के पश्चात् किशोर के पिता, दादा और तीन अन्य की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने खुदखुशी के मामले में IPC की धारा 420 और 34 जोड़ दी है।
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