मशहूर उद्योगपति समीर थापर समेत 16 अन्य लोगों के खिलाफ 26 वन अधिनियम में दर्ज मुकदमे में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीजेएम कोर्ट ने राजीव खन्ना और जयंत नंदा का मुकदमा पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अन्य 14 लोगों को हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने के लिए 21 जनवरी तक का समय दिया गया है। पुलिस ने गत वर्ष लैंसडौन वन प्रभाग के रिजर्व फॉरेस्ट में वन कानूनों के उल्लंघन का मामला बताते हुए कोल्हूचौड़ फारेस्ट गेस्ट हाउस में नए साल का जश्न मनाने आए 16 लोगों को गिरफ्तार किया था।
पूरी तरह से किया समाप्त
वही केस से जुड़े अधिवक्ता ने बताया कि पौड़ी पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे और आरोप पत्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट 23 अक्तूबर को खारिज कर चुका है। इस मामले के दो आरोपियों राजीव खन्ना और जयंत नंदा के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मय शपथपत्र कोटद्वार में एसीजेएम की अदालत में दाखिल की गई। एसीजेएम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उद्योगपति राजीव खन्ना और जयंत नंदा के विरुद्ध 26 वन अधिनियम के तहत चल रही फौजदारी की कार्रवाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस मामले के अन्य 14 आरोपियों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल करने के लिए 21 जनवरी की तारीख दी गई है।
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