ऐप बेस्ड प्लेटफार्म के माध्यम से बगैर अनुमति के अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

ऐप बेस्ड प्लेटफार्म के माध्यम से बगैर अनुमति के अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई
Share:


इंदौर जिले में ऐप बेस्ड प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाईन कम्पनी ओला, रेपीडो, ऊबर, जुगनू एवं अन्य द्वारा शहर में बाईक टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा के माध्यम से आम जनता को सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदौर ने बताया कि उक्त कम्पनी में ओला एवं रेपीडो कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1088 में विहित प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश ऑटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल के लिए समूहक (एग्रीगेटर) अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। शेष कम्पनी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि अनुज्ञप्ति जारी करते समय अनुज्ञप्ति में उल्लेखित सामान्य शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। जिसके अंतर्गत ऐसी बाईक जो शर्तों को पूर्ण करती हो, वही ऐप बेस्ड प्लेटफार्म पर संचालित हो सकेगी। 

इन्दौर ऑटो रिक्शा महासंघ द्वारा उक्त कम्पनी द्वारा बाईकों को ऐप बेस्ड प्लेटफार्म पर जोड कर अवैध रूप से नियम विरुद्ध बाईक टैक्सी का संचालन किया जा रहा है, साथ ही ऑटो में निर्धारित किराये से भिन्न किराया वसूला जा रहा है, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है। शिकायत के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा जाँच किये जाने पर बाईक टैक्सी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर उक्त कम्पनियों को नोटिस जारी करते हुए 08 मार्च 2021 सोमवार को दोपहर 2 बजे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नायता मुण्डला इन्दौर में उक्त के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया है। संबंधित पक्ष को निर्धारित दिनांक एवं समय पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। 

भाजपा का दामन थामने के बाद बोले मिथुन चक्रवर्ती- मैं जो बोलता हूं, वो करता हूं...

VIDEO: शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर हुआ भूगर्भीय धमाका, सामने आई चौकाने वाली वजह

चयनित उत्पादों पर भारी छूट दे रहा वनप्लस, यहां चेक करें ऑफर

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -