दुष्कर्म मामले में आदित्य पंचोली को मिली अंतरिम राहत

दुष्कर्म मामले में आदित्य पंचोली को मिली अंतरिम राहत
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हाल ही में बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता आदित्य पंचोली को दुष्कर्म मामले में 3 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई है. जी हाँ, बीते दिनों उन पर एक्ट्रेस ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी और बताया जा रहा है यह शिकायत 10 साल पुराने मामले में की गई थी. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक़ इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट से मिली.

जी हाँ, एएनआई के ट्वीट के मुताबिक मुंबई डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में 3 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दी है. वहीं वर्सोवा पुलिस ने पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (जहर देने की कोशिश), 384 (जबरन वसूली), 342 (गलत तरीके से कैद में रखना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी लेकिन उन्हें अब राहत मिल गई है.

इस मामले में मामला दायर होने के बाद अब आदित्य पंचोली ने दिंडोशी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और एक्ट्रेस ने पुलिस को दिए अपने बयान कहा कि ''जब वह इंडस्ट्री में नई-नई आई थीं तो आदित्य पंचोली ने उन्हें ब्लैकमेल भी किया था. इसी के साथ उन्होंने दावा किया पंचोली ने ड्रग्स देकर उनका रेप किया था.'' फिलहाल इस मामले में कोई अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है.

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