बॉलीवुड के एक्टर आदित्य पंचोली के खिलाफ एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में बीते मंगलवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है. जी हाँ, डिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने पंचोली द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और आदित्य पंचोली ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. वहीं आरोप लगाने वाली महिला भी कलाकार बताई जा रही है.
इस मामले में बताया गया है कि ''उपनगरीय वर्सोवा में पुलिस ने महिला की शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था.'' वहीं उस महिला का आरोप था कि ''1990 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 54 वर्षीय अभिनेता ने 2004 से 2009 के बीच उसका यौन शोषण किया. इस अवधि के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे.''
इस मामले में महिला ने कहा कि ''आदित्य पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की और दावा किया कि उसने आदित्य को 50 लाख रुपये दिये भी.'' वहीं इस मामले में आदित्य पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने अदालत में कहा कि ''मामला दर्ज कराने में हुए विलंब के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है और उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप “अस्पष्ट” हैं.''
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