चंडीगढ़: हरियाणा के करनाल में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. यह निर्णय 7 सितंबर को किसान संघों द्वारा दिए गए विरोध के आह्वान के मद्देनज़र लिया गया है. कृषकों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज (Lathicharge) के विरोध में किसान संघों ने करनाल में एक रैली का आयोजन करने की योजना बनाई है.
दरअसल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जिस दिन करनाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बैठक में शामिल होने वाले थे, उस दिन उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी. किसान सीएम मनोहर लाल खट्टर के दौरे का विरोध करने के लिए बस्तर टोल प्लाजा (Bastara Toll Plaza) पर जमा हुए थे. पुलिस कार्रवाई में कम से कम 10 किसान जख्मी हुए थे. वहीं, घटना के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें करनाल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा पुलिस को 'प्रदर्शनकारियों का सिर तोड़ने' का आदेश देते हुए सुने गए थे.
इस घटना के बाद, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने हरियाणा सरकार से 6 सितंबर तक आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की.
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