पटना: पटना उच्च न्यायालय के वकील अब 17 मई तक अदालत नहीं जाएंगे. यह निर्णय अधिवक्ताओं के तीन संघों ने लिया है. इसके साथ ही, अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय प्रशासन से ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खास मुकदमों की सुनवाई, जारी रखने की अपील की है और अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में प्रतिकूल आदेश पारित नही करने की भी गुजारिश की है.
उल्लेखनीय है कि, कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है. ऐसे में वकीलों ने भी अदालत न जाने का फैसला केंद्र के निर्णय के मद्देनजर लिया है. इससे पहले, गुरुवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) गुप्तेश्वर पांडेय ने राज्य के उच्च अधिकारियों संग एक अहम् मीटिंग की थी.
डीजीपी ने लॉकडाउन के बाद अदालत में इंट्री पर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा था कि, 3 मई के बाद पास (Pass) पर ही पटना उच्च न्यायालय समेत राज्य के सभी न्यायालयों में इंट्री मिलेगी. डीजीपी ने कहा कि, अदालत खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की इजाजत होगी. इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण मुक्त व्यवस्था होगी.
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