नागालैंड के 3 पुलिस स्टेशनों से हटाया गया AFSPA

नागालैंड के 3 पुलिस स्टेशनों से हटाया गया AFSPA
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गंगटोक: नागालैंड में 3 पुलिस स्टेशन रेंज से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) हटा दिया गया है। ये पुलिस स्टेशन सूबे के वोखा और जुनहेबोटो जिले में मौजूद हैं। वहीं प्रदेश के सभी 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशन रेंज में AFSPA को अगले 6 और महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सेना को स्पेशल पावर देने वाले इस कानून के तहत अरुणाचल प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन को ‘आशंत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, नागालैंड के जिन 8 जिलों में AFSPA बढ़ाई गई है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोक्लाक, फेक और पेरेन जिले शामिल हैं। इनके साथ ही जिन अन्य 5 जिलों के 21 पुलिस स्टेशन रेंज में सेना की पावर बढ़ाने वाले स्पेशल पावर एक्ट को बढ़ाया गया है, जहां पहले 9 जिले थे – उनमें कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकतर क्षेत्र शामिल हैं।

इनके साथ ही लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और ज़ुन्हेबोटो जिले के घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन रेंज को AFSPA एक्ट की धारा 3 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से अगले 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे।

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