इंदौर/ब्यूरो। उपरोक्त बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के पश्चात नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक व्यवसायी/प्रतिष्ठान के स्वामी को अपने प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड जिस पर नो-हॉर्न झोन अंकित रहेगा, स्थापित करना होगा। नगर निगम द्वारा भी बी.आर.टी.एस. एवं उसके संलग्न मार्गो/क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में नो हॉर्न झोन के बोर्ड प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किये जायेंगे।
इसी प्रकार नगर निगम द्वारा बी.आर.टी.एस. एवं संलग्न मार्गो/क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनश्चित कराई जायेगी।
उपलब्ध कराई जाएगी सिटी बस सेवा निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से ए.आई.सी.टी.एस.एल. के लोक परिवहन सेवा द्वारा बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंन्सी में आवागमन हेतु आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी। ए.आई.सी.टी.एस.एल. द्वारा संचालित आई.टी.एम.एस. कंट्रोल रूम के माध्यम से रात्रि में लोक परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं कंट्रोलिंग की जायेगी, कंट्रोल रूम में रात्रि स्टॉफ की अतिरिक्त नियुक्ति की जायेगी। लोक परिवहन सिटी बसों में चालक/परिचालक एवं यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस के जवान/बल संपूर्ण कॉरिडोर में उपलब्ध कराये जायेंगे।
कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्राफिक की व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थायें नियत कराई जायेगी।
बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध
निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने, भांग संस्थान आदि जिनके द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है, पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि उपरांत उपरोक्तानुसार गतिविधियों प्रकाश में आने पर वर्णित अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बार नहीं है केवल वहीं सम्पूर्ण रात्रि खोले जा सकेंगे।
कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राऐं आते एवं जाते है। इस युवा वर्ग के स्वास्थ्य के मद्देनजर तथा रात्रि में अपने घरों में विश्राम कर सके, इसलिये आवश्यक है कि उपरोक्त 24X7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाये। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद करने होंगे।
ऑटो स्टेण्ड के स्थान चिन्हित
24x7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन बस सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आर.टी.ओ. इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बी.आर.टी.एस कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।
अतिक्रमण पर सख्ती
उक्त 11.45 किलोमीटर के 24x7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। उक्त आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिवस में अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।