8 साल बाद व्यापम मामले में आरोपियो को 7-7 साल की सजा

8 साल बाद व्यापम मामले में आरोपियो को 7-7 साल की सजा
Share:

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित व्यापम घोटाले में इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया। जिसके चलते व्यापम घोटाले के 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई। 8 साल के लम्बे इंतेज़ार के बाद व्यापम मामले में यह सजा सुनाई गयी है।मामला  2013 का है जिसमे इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में परीक्षा में 8 व्यक्ति मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़ाए थे जिसके बाद आरोपियों पर व्यापम के मामले में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में 8 साल बाद न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों को 7-7  साल की सजा सुनाई है।

दरअसल 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान का यह मामला है जिसमे आरोपियों द्वारा प्रति रोपण किया गया था। एग्जाम में परीक्षार्थियों द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर एग्जाम दिलाने का मामला सामने आया था। जिसमे कुल 4 छात्र का शामिल होना बताया जा रहा था व् चार के स्थान पर चार अन्य लोगों ने परीक्षा दी थी जिसके चलते कुल 8 आरोपियों को विशेष जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है। 

नाम बदलकर एग्जाम देने वाले तमाम फर्जी लोग झांसी यूपी के रहने वाले थे। गौरतलब है की जिसमें से एक डॉक्टर था और एक वर्तमान में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है तो वही एक आरोपी कोचिंग क्लास चला रहा था। यह पूरा मामला 2014 में कोर्ट के सामने आया था। जिसके बाद मामला 8 साल तक कोर्ट में चला और मामले में 8 साल बाद व्यापम घोटाले का निर्णय आया है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी अवनीश प्रताप सिंह, मोहम्मद एजाज अली, अंकित सिंह, अनूप, माखन सिंह ,अमीर होलकर,देवेंद्र झनीया सभी आरोपियों का दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया गया है। 

राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

8 से 10 जनवरी को होने वाले प्रवासी सम्मलेन के लिए सज रहा इंदौर

इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, हड़पे 45 लाख रुपए

 

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -