लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, वो मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली MLA विक्रम सैनी हैं। बता दें कि, बीते दिनों कोर्ट ने सैनी को दो-दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि MLA को फ़ौरन जमानत मिल गई थी।
जिसके बाद आज यानी शुक्रवार (4 नवंबर) को उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त करने की कार्यवाई की गई। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित कर देगा। इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आजम खान को भी इसी प्रकार के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी। अब यहां उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल में सचिन और गौरव के क़त्ल के अगले दिन दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में नामजद खतौली MLA विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
ADJ कोर्ट ने इन सभी को दो-दो साल कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमानत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को 25 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। सबूतों के अभाव में 15 आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 गोपाल उपाध्याय की अदालत में हुई।
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