नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्ज़ा कर बनाई गईं झुग्गियां हटाने का अभियान शुरू कर दिया है. अभी महामारी और RPF की उपलब्धता के आधार पर अभियान की रफ्तार आने वाले समय पर निर्भर करेगी. रेलवे का कहना है कि रेलवे की भूमि पर सालों से कब्जा जमाए बैठे झुग्गी वालों को शीर्ष अदालत के आदेश की जानकारी देने वाला पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने तीन माह के अंदर नई दिल्ली में 140 किमी लंबी रेल पटरियों के आसपास की तक़रीबन 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी कोर्ट झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण को लेकर अगर कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है, तो यह लागू नहीं होगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश एम.सी मेहता मामले में पारित किया गया है जिसमें शीर्ष अदालत 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मामलों पर समय-समय पर आदेश जारी करती रहती है. दरअसल, रेलवे ने शीर्ष अदालत में कहा था कि दिल्ली-NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किमी लाइन के साथ यह काफी अधिक है, जहाँ पर लगभग 48000 झुग्गियां हैं.
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में क्या हुआ बदलाव ? यहाँ जानें आज के भाव
शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स में 700 अंकों की भारी गिरावट, निफ़्टी भी लुढ़का
भारत में हो सकती है TikTok की वापसी, कारोबार खरीदने की तैयारी में ये जपानी कंपनी