नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से मना कर दिया. VVIP हेलीकॉप्टर खरीद में हुए घोटाले से संबंधित मामले में कथित बिचौलिया और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल की जमानत को दोनों मामलों में याचिका को खारिज कर दिया.
बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल 925 दिनों से अधिक दिनों से तिहाड़ जेल में कैद है. उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के तहत कार्य करने वाली संस्था ‘वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन’ (WGAD) द्वारा पारित आदेश के आधार पर जमानत की मांग की थी. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि भारत सरकार ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था और उसे दुबई से निर्वासित किया गया था.
बता दें कि WGAD ने फरवरी में कहा था कि भारत सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल की स्वतंत्रता को दबाया है और उसे उचित कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया है. ग्रुप ने मानवाधिकारों की सिद्धांतों का भी हवाला देते हुए कहा था कि इस तरीके से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर भी रोक लगाता है. अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भारत को उसे रिहा करना चाहिए. हालांकि भारत ने फरवरी में ही इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि WGAD कोई न्यायिक संस्था नहीं है इसलिए उसके विचार सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं हैं.
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