बुधवार को एडीसी बैंक मानहानि मुकदमा मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने जमानत दे दी है.अदालत में सुरजेवाला ने खुद को निर्दोष बताया, गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने उनकी जमानत दी. अदालत ने 15000 रुपये के बांड पर सुरजेवाला को जमानत दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2020 को होगी.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो बार समन जारी करने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर अक्टूबर, 2019 में सुरजेवाला के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हजार व पांच सौ रुपये के नोट की नोटबंदी के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की बयानबाजी को लेकर एडीसी बैंक की ओर से गांधी व सुरजेवाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशक हैं.
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इस मामले में राहुल गांधी हाजिर हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभाचुनाव के चलते सुरजेवाला कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो सके थे. उनके वकील ने अदालत से हाजिरी माफी देने की अर्जी लगाई लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट एन बी मुंशी ने याचिका ठुकराते हुए सुरजेवाला के खिलाफ 11 अक्टूबर को जमानतीय वारंट जारी कर दिया था. सुरजेवाला बुधवार सुबह मुंशी की कोर्टनंबर 13 में पहुंचे तथा जमानत की अर्जी दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.
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