पटना : यदि अब बिहार में शासकीय कर्मचारियों ने शराब पी तो उनकी नौकरी पर बन आ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी सर्विस रूल के अंतर्गत उसके शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शराबबंदी के मजबूती से लागू होने के इरादे से सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रूल में संशोधन हुआ।
दरअसल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी या न्यायिक सेवा अधिकारी के मदिरा पान पर रोक लगा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट सचिव बृजेश मल्होत्रा द्वारा कहा गया कि 1976 के सर्विस रूल के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर शराब पीने का या फिर मादक पदार्थों के सेवन को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था।
यह भी कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी दूसरे स्थान पर मादक पदार्थों का सेवन कर सकता था। मगर अब न्यायिक सेवा में आने वाले और शासकीय कर्मचारी के किसी भी स्थान पर मादक पदार्थ या शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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