नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के विधायक आल्ला रामकृष्णा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव याचिका दायर कर दी है. जी दरअसल इस याचिका में उन्होंने कहा कि 'पिछली सरकार ने गुंटूर जिला, आत्माकुरु में टीडीपी कार्यालय के निर्माण के लिए अवैध रूप से भूमि उपलब्ध कराई.' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'आत्माकुरु क्षेत्र में मौजूद नहर बोरंबो की 3 एकड़ और 65 सेंट भूमि वर्ष 2017 में 22 जून को मंजूर की गई थी. उस समय का शासनादेश का नंबर 228 था.'
इन्ही सभी बातों को लेकर विधायक ने सवाल किया है. आपको बता दें कि विधायक आल्ला रामकृष्णा रेड्डी की तरफ से याचिका को उनके वकील अल्लंकि रमेश ने दायर किया है. इसमें आल्ला रामकृष्णा रेड्डी ने बताया कि मंगलगिरी मंडल के आत्माकुरु में सर्वे नंबर 392/1, 392/3, 392/4, 392/8 और 392/10 के क्षेत्र में टीडीपी कार्यालय के निर्माण के लिए पिछली सरकार ने 99 साल के प्रस्ताव को मंजूर किया था. इसके अलावा उन्होंने कहा नियमावली का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई थी.
यह कानून और संविधान के विरोध में है और अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशित कानून के खिलाफ है. इसके अलावा आल्ला रामकृष्णा रेड्डी ने दायर करवाई अपनी याचिका में कहा कि जल संसाधन और उससे जुड़े नियमावली का उल्लंघन पिछली सरकार ने किया है. इसी के साथ उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून 1994 की नियमावली भी उल्लंघन किया है. वहीँ इसके अलावा उन्होंने भवन निर्माण को अवैध रूप से अनुमति देने पर अदालत से कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया.
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