लखनऊ: भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का सिर कलम किए जाने का वीडियो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले नदीम अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की बेंच ने नदीम को जमानत दी है। बता दें कि, अंसारी को 13 जून 2022 को अरेस्ट किया गया था। उस पर IPC की धारा 153A, 295A, 505(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था।
अंसारी ने फेसबुक और अपने मोबाइल पर नूपुर शर्मा का सिर काटते हुए दिखाने वाला वीडियो पोस्ट करके नस्लीय अशांति फैलाने का प्रयास किया था। गिरफ्तारी के बाद नदीम अंसारी ने कोर्ट के सामने तुरंत जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। अपनी याचिका में उसने दावा करते हुए कहा था कि वह बेकसूर है और इस मामले में गलत आरोप लगाया गया है। बाद में उच्च न्यायालय ने अंसारी को जमानत दे दी थी।
वहीं, इससे पहले 13 अक्टूबर 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को जमानत देने से मना कर दिया। अजमेर दरगाह के खादिम ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की माँग की थी। पुलिस ने 14 जुलाई 2022 को हैदराबाद से चिश्ती को अरेस्ट किया था। चिश्ती की जमानत याचिका ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद से चिश्ती की सक्रिय गिरफ्तारी और उसके पास से कई मोबाइल फोन की बरामदगी इस बात के prmaan हैं कि अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी थी।
बता दें कि अजमेर दरगाह के बाहर 17 जून 2022 को गौहर चिश्ती ने नूपुर शर्मा का सिर काटने के समर्थन में नारे लगाए थे। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। माना जाता है कि उसके भड़काने से प्रेरित होकर ही उदयपुर के हिंदू दर्जी कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या की गई थी।
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