इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 23 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान देने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगायी है. साथ ही कोर्ट ने अंसारी को एक नोटिस जारी कर 9 अप्रैल तक याचिका पर जवाब भी माँगा है. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजुल भार्गव ने कहा कि, 'विशेष न्यायाधीश ने बिना तारीख वाले प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किया है. मतदान की अनुमति देते समय उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.'
राज्य सरकार की तरफ से एजीए एके संड व विकास सहाय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, विशेष न्यायाधीश ने सरकार को सुने बगैर एकपक्षीय आदेश दिया है. इन सरकारी वकीलों ने अपनी बहस में यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 (5) के तहत जेल में निरुद्ध व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती. गौरतलब है कि बसपा विधायक मुख्तार अंसारी हत्या के मामले में बांदा जेल में बंद है.
वहीं कल हाेने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा ने भीम राव अंबेडकर काे अपना प्रत्याशी घाेषित किया है. बसपा सुप्रीमाे मायावती सीधे तौर पर सपा व कांग्रेस की मदद के साथ अपने इस उम्मीदवार काे राज्यसभा भेजने की फ़िराक में लगी हुई है. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मायावती को तगड़ा झटका लगा है.
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