लखनऊ: शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 70 वर्ष के आरोपी विश्वनाथ पांडेय को राहत देते हुए उसकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए है.
बता दें कि आरोपी 20 दिसंबर 2021 से वाराणसी जेल में सजा काट रहा था. उसके खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत वाराणसी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील अश्वनी मिश्र ने उसका पक्ष रखा. वकील ने कहा कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि पीड़िता के लगाए इल्जाम पुलिस और अदालत में विरोधाभासी हैं.
आरोपी ने अदालत में कहा कि उसे जब भी बुलाया जाएगा, वो हाज़िर होगा. उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार है. अदालत ने इसकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने दिया है.
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