दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत, कोर्ट ने साथ ही रखी ये शर्त

दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत, कोर्ट ने साथ ही रखी ये शर्त
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत को हरी झंडी दे दी है. दुष्कर्म मामले में जेल में कैद गायत्री प्रजापति को अदालत ने 2 महीने की राहत दी है. हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि गायत्री प्रजापति इस अवधि में देश से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं. 5 लाख के पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री की जमानत मंजूर की गई है.

इसके साथ ही लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री से पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से दूर रहने और उनपर दबाव डालने या प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है. गायत्री प्रजापति ने कोरोना महामारी के संक्रमण का जोखिम बताकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत देने की मांग की थी. फिलहाल गायत्री प्रजापति का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार जारी है. इससे पहले गायत्री प्रजापति की याचिका दो दफा खारिज की जा चुकी है.

आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति, यूपी की अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्रालय संभाल चुके हैं. उत्तर प्रदेश के चित्रकूट निवासी पीड़िता की मां ने इससे दावा किया था कि प्रजापति ने नौकरी और एक घर देने के बहाने उसे लखनऊ बुलाया था और वहां अपने साथियों के साथ उसका बलात्कार किया था.

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