CBI करेगी मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

CBI करेगी मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कराई जाएगी। वर्ष 2018 में पश्चिम यूपी की बागपत जेल में हुए इस हत्याकांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने CBI से जांच कराने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश राजीव मिश्रा की डिविजन बेंच ने जारी किया है।

बागपत के जिला कारागार में कैद मुन्ना बजरंगी का वर्ष 2018 में क़त्ल कर दिया गया था। इस कांड में हत्या का इल्जाम गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा था। इस वारदात के बाद यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर काफी सवाल खड़े हुए थे। वहीं जेल में हुई हत्या के इस केस को गंभीर बताते हुए तत्कालीन गृह सचिव द्वारा बागपत जेल के जेलर उदय प्रताप सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

उदय प्रताप के साथ ही डेप्युटी जेलर धीरेंद्र सिंह भी पद से हटा दिए गए थे। इस हत्याकांड के बाद मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए यूपी सरकार और जेल प्रशासन पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। सीमा ने इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी गंभीर इल्जाम लगाए थे।

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