इलाहबाद हाई कोर्ट का आदेश, गिरा दी जाये बड़ी कंपनियों की इमारत

इलाहबाद हाई कोर्ट का आदेश, गिरा दी जाये बड़ी कंपनियों की इमारत
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लखनऊ : सोमवार को इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्रेटर नोएडा की कई बड़ी कंपनियों की इमारतों को गिरा दिया जाए. पतवारी गांव की श्‍मशान की जमीन पर बनाई गईं कई बड़ी कंपनियों की इन बिल्डिंग्स को 2 माह के अंदर गिरा दिया जाएगा. इन बड़ी कंपनियों में आम्रपाली बिल्‍डर्स के साथ सुपरटेक अपार्टमेंट और जगत तरण प्रोजेक्‍ट शामिल हैं. गांव में श्मशान की जमीन पर 2 हजार वर्ग मीटर में सुपरटेक की बिल्डिंग, इटहरा में छह हजार वर्ग मीटर में तालाब की जमीन पर आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग और तुगलपुर में पैंतीस हजार वर्ग मीटर जगत तारन के प्रोजेक्ट बने हुए हैं.

हाई कोर्ट की जस्टिस बीके बिड़ला की एक बेंच ने यह आदेश जन-कल्याण समिति संस्था की पीआईएल पर जारी किया है. हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि गांव के किसानों को जमीन वापस की जाये और पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिग्रहीत जमीनों के संबंध में समस्‍त जानकारियां प्रकाशितकी जाये और इन आदेश का पालन किया जाए. गौरतलब है कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने इं‍डस्ट्रियल डेवलमेंट के नाम पर गांव के किसानों की 589 हेक्‍टेयर जमीन अर्जेंसी क्‍लॉज के तहत अधिग्रहित कर ली थी. बाद में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें से काफी जमीन सुपरटेक, आम्रपाली और अजनारा जैसे बड़े बिल्‍डर्स को बेच दी थी.

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