नहीं मिलेगी जमानत.., माफिया मुख़्तार अंसारी के MLA बेटे अब्बास को हाई कोर्ट से झटका

नहीं मिलेगी जमानत.., माफिया मुख़्तार अंसारी के MLA बेटे अब्बास को हाई कोर्ट से झटका
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लखनऊ: इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से साफ़ इंकार कर दिया है। अदालत ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा है कि अभियुक्त के पास से जो असलहे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे, वे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे।

अदालत ने आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में आरोपित के पास से बरामद हुए असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में MLA अब्बास अंसारी वांटेड है। मुख्तार अंसारी के बेटे और MLA अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी थी। इससे पहले गुरुवार को MP-MLA कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही IPC की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिये 26 सितम्बर की तारीख मुक़र्रर की है।

महानगर इंस्पेक्टर केके तिवारी ने अदालत के सामने दूसरी बार अपनी रिपोर्ट के साथ अब्बास को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के माद्यम से दी थी। इसमें पुलिस ने लिखा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में आरोपित को खोजने के लिये कई जगह दबिश दी। इनमें किसी भी जगज पर अब्बास या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। हालांकि, अब्बास ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जरूर लगा दी, जो ख़ारिज हो चुकी है। 

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