श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, महिला संग गाली-गलौज करने का मामला

श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, महिला संग  गाली-गलौज करने का मामला
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नई दिल्ली: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहबाद उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला के साथ गाली-गलौज करने के मामले में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से ही जेल में कैद है। त्यागी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफीडेविट मांगा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने जिरह की। बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्हें तीन मुकदमों में सत्र न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। बता दें कि एक महिला से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी जेल में कैद हैं। 

बता दें कि श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। यह मामला तब अधिक सुर्खियों में आया, जब खुद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा इस मामले को लेकर सोसायटी पहुंचे थे और लखनऊ फोन करके पुलिस आयुक्त की शिकायत कर दी थी।

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