प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छात्रा के यौन शोषण के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका ठुकरा दी है। बसपा सांसद की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने यह आदेश दिया है। बता दें कि बलिया की रहने वाली छात्रा ने 1 मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाना में अतुल राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वर्ष 2015 में उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, इसी दौरान वह अतुल राय के संपर्क में आई। FIR में छात्रा ने आरोप लगाया है कि 7 मार्च, 2018 को अतुल राय ने अपने वाराणसी फ्लैट में बुलाकर उसका यौन शोषण किया। इसके साथ ही
आरोपी ने इसका एक वीडियो भी बनवाया। इसके बाद राय ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके लिए पुलिस ने FIR दर्ज की।
अतुल राय के वकील ने दलील दी कि सियासी कारणों से उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वह भाजपा के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। हालांकि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए वादी पक्ष के वकील ने कहा कि अतुल का कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है और जमानत पर बाहर जाने पर वह जांच प्रभावित कर सकता है।
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