इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6 सितंबर को हर मदरसे में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया था. लेकिन याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने हाईकोर्ट में योगी सरकार के इस फैसले को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ के मुताबिक देश के हर नागरिक का राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्त्तव्य है. मदरसे में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है.
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करने और इसकी रिकॉर्डिंग करने के फरमान को लेकर मतभेद हो चुके हैं. उस समय मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिमों की देशभक्ति पर शक कर रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है.
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