ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण कराने के आदेश पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण कराने के आदेश पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Share:

प्रयागराज: काशी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का भूमि विवाद से सम्बंधित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवार को बड़ा फैसला देते हुए ASI सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है.  दरअसल, वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने ASI को विवादित स्थल का सर्वेक्षण का आदेश दिया था. 

इस आदेश को मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इससे पहले पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की लोअर कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि इस विवाद से संबंधित एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में वाराणसी की कोर्ट को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई हक़ नहीं है. 

याचिकाकर्ता ने अपने आदेश में कहा था कि यह गलत आदेश है और इसे निरस्त कर देना चाहिए। लम्बी बहस के बाद अदालत ने 31 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच दोपहर में अपना फैसला दे दिया है. बता दें कि निचली अदालत ने ASI को सर्वे का आदेश देते हुए कहा था कि यह आदेश केवल सर्वेक्षण करने के लिए है, जबकि मालिकाना हक़ का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है.

केन्या के राष्ट्रपति ने सूखे को घोषित किया राष्ट्रीय आपदा

कर्नाटक ने FDI में देश की अधिकतम हिस्सेदारी को किया आकर्षित

राष्ट्र विरोधी व्याख्यानों से बचने के लिए केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने उठाया ये कदम

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -