इलाहाबाद। उत्तरप्रदेश सरकार के एक निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को एससी लिस्ट में सम्मिलित किया था। मीडिया में आई जानकारी के अनुसार न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस मामले में सुनवाई होने तक सरकार के आदेश पर रोक लगी रहेगी।
जबकि सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगली तारीख 9 फरवरी तय की है। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2016 को उत्तरप्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया था।
इसके विरूद्ध डाॅ. भीमराव आंबेडकर ग्रंथालय और जनकल्याण समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कथिततौर पर कहा गया था कि सरकार ने संविधान की धारा 341 का उल्लंघन किया। उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह अधिकार तो संसद के पास है ऐसे में सरकार का यह कदम गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
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