लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी कैबिनेट के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला दे सकता है। दरअसल, इस मामले में 5 मई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज शाम 3:45 बजे सुनवाई आरंभ होगी। हालांकि, अगर जमानत मिली तो भी आजम खान शायद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कारण यह है कि तीन दिन पहले ही आजम खान पर एक और मामला दर्ज हो गया है।
अब आज़म खान पर रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS) की मान्यता को लेकर फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम लगा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने सपा विधायक आजम खान को मुख्य आरोपी बनाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में रखने का वारंट प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 88 मामलों में से 86 मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है। शत्रु सम्पत्ति मामले में आज फैसला आ सकता है। पहले माना जा रहा था कि अगर शत्रु सम्पत्ति मामले में जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला आजम खान के पक्ष में आता है तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा, मगर नया केस दर्ज होने के बाद स्थिति बदल चुकी है।
बता दें कि आजम खान की जमानत याचिका पर छह मई को शीर्ष अदालत में भी सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसले में देरी पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा था कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बुधवार (11 मई को) खुद इस मामले की सुनवाई करेगा।
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