इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली

इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली
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लखनऊ. उत्तरप्रदेश की  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर योगी सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 3 नवंबर, 2018 तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने इस सुनवाई को टालने का फैसला कल (बुधवार) शाम में सुनाया है. 

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इस जनहित याचिका को अधिवक्ता सुनीता शर्मा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते मंगलवार याने 27 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था. इस याचिका में अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने योगी सरकार द्वारा राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किये जाने के फैसले का विरोध किया गया था और साथ ही कोर्ट से मांग की गई थी की वे सरकार से अपने इस फैसले को बदलते हुए प्रयागराज का नाम बदल कर वापस से इलाहाबाद किये जाने का आदेश दे. 

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इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इस सुनवाई को अब 3 नवंबर तक के लिए टालने का फैसला सुनाया है. उल्लेखनीय है की इस जनहित याचिका में  यूपी के ही अर्द्धकुंभ को भी कुम्भ घोषित किये जाने के खिलाफ भी  आपत्ति दर्ज कराइ गई थी. इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है की सरकार ने इन जगहों के नाम बदलने से पहले न तो संतों से राय ली और न ही आम जनता से. 

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